

पशु आहार में आने वाली सभी प्रकार की चारे, घास, भूसा, कड़बी, पैरा का जिले से बाहर निर्यात प्रतिबंधित
टीकमगढ़, 04 अप्रैल 2025/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विवेक श्रोत्रिय द्वारा पशु आहार में आने वाली सभी प्रकार की चारे, घास, भूसा, कड़बी (ज्वार के डंठल), पैरा (धान के डंठल) आदि को जिले से बाहर सीमावर्ती राज्यों में निर्यात को म.प्र. चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश 2000 में निहित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
आदेशानुसार कोई भी कृषक, व्यापारी या निर्यातक व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित पशु चारा का परिवहन किसी वाहन, नाव मोटर, रेल या किसी भी यान द्वारा टीकमगढ़ जिले के बाहर सीमावर्ती जिलों में व अन्य राज्य में बिना अनुज्ञा के निर्यात नहीं करेगा।